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बैंक में जमा आपका पैसा घोषित हो जाएगा ‘लावारिस’, कर दी ये गलतियां तो हाथ से निकाल जाएगी पूरी कमाई

अगर आपका बैंक खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो उसमें जमा पैसा RBI के DEA फंड में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सावधानी से आप इस स्थिति से बच सकते हैं। नियमित ट्रांजेक्शन करें, KYC और nominee डिटेल अपडेट रखें, और UDGAM पोर्टल पर जांचें कि कहीं आपका पैसा लावारिस जमा की श्रेणी में तो नहीं गया है।

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how to prevent your bank account from lying unclaimed

बैंक खाता हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद जरिया होता है। लेकिन अगर आप सालों तक अपने अकाउंट को यूं ही छोड़ दें, तो RBI के नियमों के अनुसार आपका पैसा ‘लावारिस’ भी घोषित हो सकता है। यह स्थिति कई लोगों के साथ अनजाने में बन जाती है, खासकर तब जब वे लंबे समय तक खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

अगर बैंक खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहा तो क्या होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक यदि आपका सेविंग या करेंट खाता 10 साल से अधिक समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो बैंक उस खाते की राशि को ‘Unclaimed Deposit’ मानकर ‘Depositor Education and Awareness (DEA) Fund’ में ट्रांसफर कर देता है। यह एक सरकारी फंड है जिसमें ऐसी निष्क्रिय राशियां जमा की जाती हैं।

लेकिन यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा पूरी तरह से खोता नहीं है। आप या आपके कानूनी उत्तराधिकारी सही दस्तावेज दिखाकर इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं।

किन गलतियों से खाता लावारिस घोषित हो सकता है

इनमें से कुछ गलतियां लगभग हर व्यक्ति से अनजाने में हो सकती हैं:

  • दो साल तक कोई ट्रांजेक्शन न करना: अगर आप खाते में दो साल तक कोई जमा या निकासी नहीं करते, तो बैंक इसे ‘Dormant’ या ‘Inoperative Account’ मान लेता है।
  • 10 साल से ज्यादा समय तक कोई गतिविधि न होना: 10 साल से ज्यादा ऐसा रहने पर आपका पैसा DEA फंड में चला जाता है।
  • KYC अपडेट न करना: समय-समय पर बैंक आपकी पहचान की पुष्टि (Know Your Customer) करता है। अगर आप KYC डिटेल्स अपडेट नहीं कराते, तो खाता ब्लॉक या इनएक्टिव हो सकता है।
  • Nominee अपडेट न करना: अगर आपके खाते में नामांकन जानकारी (Nominee Details) अपडेट नहीं है, तो किसी आपात स्थिति या मृत्यु के बाद पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है।

अपने बैंक खाते को निष्क्रिय होने से कैसे बचाएं

थोड़ी सावधानी रखकर आप अपने पैसे को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।

  • रेगुलर ट्रांजेक्शन करें: हर साल एक बार जमा, निकासी या फंड ट्रांसफर जैसी कोई ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
  • छोटे-छोटे लेनदेन करें: बड़ी रकम के बजाय, छोटे अमाउंट से भी खाते को एक्टिव रखा जा सकता है।
  • ऑनलाइन मोड का उपयोग करें: अपने खाते को UPI, Net Banking या Mobile Banking से लिंक करें ताकि नियमित ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होते रहें।
  • ऑटो ट्रांसफर सेट करें: किसी सक्रिय खाते से एक छोटे अमाउंट का स्वत: ट्रांसफर सेट करें जिससे यह खाता नियमित चलता रहे।
  • Nominee की जानकारी अपडेट करें: किसी अपने भरोसेमंद व्यक्ति को अकाउंट में नामांकित करें और विवरण बदलने पर अपडेट अवश्य करें।
  • RBI Portal पर जांचें: आरबीआई का UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) पोर्टल अब लाइव है, जहां आप अपने पुराने खातों की जानकारी खोज सकते हैं।

अगर आपका पैसा DEA फंड में चला गया हो तो क्या करें

ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। आपका पैसा अब भी सुरक्षित रहता है।
आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर दावा फॉर्म भर सकते हैं। पहचान पत्र, KYC डॉक्यूमेंट्स और खाते की जानकारी देने के बाद बैंक आपका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने पर, आपको ब्याज सहित राशि वापस कर दी जाएगी।

क्यों जरूरी है ये सावधानी

एक छोटा-सा लेनदेन आपके वर्षों की बचत को ‘लावारिस’ घोषित होने से बचा सकता है। हमारी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में बैंक खाता शायद हमारी प्राथमिकता सूची में नीचे चला जाता है, लेकिन समय पर KYC अपडेट और ट्रांजेक्शन करना उतना ही जरूरी है जितना उस पैसे को कमाना।

Author
Pankaj Yadav

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